बिहार में शाम चार तक खुलेंगीं दुकानें, शाम छह बजे से नाइट कर्फ्यू - जानिए नई गाइडलाइन

बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, राज्य संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अब लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम चार बजे बंद कर दिए जाते हैं।

बिहार में शाम चार तक खुलेंगीं दुकानें, शाम छह बजे से नाइट कर्फ्यू  - जानिए नई गाइडलाइन

बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, राज्य संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अब लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम चार बजे बंद कर दिए जाते हैं। किया जायेगा। पहले यह छूट शाम छह बजे तक थी। दूसरी ओर, रात का कर्फ्यू अब रात के नौ की बजाय सुबह 6 से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक पूर्ण दिशानिर्देश जारी किया है। ये आदेश आज से 15 मई तक लागू रहेंगे।

वर्तमान में कोई लॉकडाउन नहीं है, यदि आवश्यक हो तो इसे लागू किया जाएगा।

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार देर रात आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। यह जानकारी विकास आयुक्त आमिर रुतानी और स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव सुप्रिया अमृत ने दी है। कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी की गई यह नई दिशानिर्देश आज से लागू किया गया है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन या साप्ताहिक लॉकडाउन लागू करने का फैसला टाल दिया है। हालाँकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे कोई भी निर्णय ले सकते हैं।

बिहार में आज से लागू नई कोरोना गाइडलाइन, जानिए |

नई गाइडलाइन के मुताबिक, सुबह कर्फ्यू खत्म होने के बाद शाम चार बजे तक दुकानें खुलेंगी। उनके उद्घाटन के लिए रोस्टर पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। हैंड कार्ट पर फल और सब्जियां बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
रेस्तरां और होटल या ढाबों आदि पर बैठने की अनुमति नहीं है। हां, वहां से रात नौ बजे तक भोजन घर ले जाने की अनुमति जारी रहेगी।
अब सौ की बजाय केवल 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। कार्यक्रम रात 10 बजे तक समाप्त करना होगा। शादियों में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्राद्ध कार्यक्रम में केवल 20 लोग भाग ले सकेंगे।
सार्वजनिक वाहनों को कोरोना से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाया जाएगा।
राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है।
अब आपको बताया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने कोरोना रोगी हैं। अधिक मामले होंगे, कंटेनर जोन वहां बनाए जाएंगे।
कोरोना से मरने वाले की कीमत पर सरकार अंतिम संस्कार करेगी। भले ही कोरोना जांच में रिपोर्ट नकारात्मक हो, लेकिन कोरोना के संकेत थे, मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार का खर्च सरकार वहन करेगी।
सरकार तीन लाख कोरोना रोगियों को आधार मानकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाएगी। जांच आगे बढ़ाई जाएगी। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। नए अस्पतालों की व्यवस्था होगी। रेमेडिसविर और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की जाएगी। सरकार किराए पर एंबुलेंस भी लेगी।
सभी जिलों में वेंटीलेटर सिस्टम शुरू किया जाएगा। जिन जिलों में इसे वेंटिलेटर ऑपरेटर की कमी के कारण चालू नहीं किया गया है, इसके लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर इस पर निर्णय लेंगे।
सभी जिलों के डीएम और एसपी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।