लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी: बिहार में 15 मई तक सारे ऑफिस बंद, सड़क पर चलना प्रतिबंधित, दुकानें भी बंद रहेगी, जानिये किन्हें मिली है छूट
बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर नीतीश कुमार के एलान के बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है |

बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर नीतीश कुमार के एलान के बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है | अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी - गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी औऱ आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी| सरकार ने कुछ चीजों की छूट दी है| जानिये लॉकडाउन को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइंस में क्या सब कहा गया है।
1. राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे | जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी |
2. अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी |
3. सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे | बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी |
4. किराना यानि खाने - पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी |
5. सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा | आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा |
6. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा |
7. हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे |
8. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये |
9.आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा |
10.जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी |
11.अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी |
12.सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी |
13.रेस्टोरेंट औऱ खाने - पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है |
14.सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे |
15.सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे |
16.सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा |
17.शादी - ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा. शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी | किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे |
18.अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे |
गरीबों को राहत का एलान,
राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सुविधा देने का भी एलान किया है | उन्हें मई महीने का राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा | वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाये जायेंगे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जायेगा | राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम देने का भी एलान किया है |
प्रदीप कुमार नायक
स्वतंत्र लेखक एवं पत्रकार